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Bihar news : नरकटियागंज में बाल श्रम पर बड़ी कार्रवाई, तीन बाल श्रमिक मुक्त

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यस बिहार | नरकटियागंज

नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर थाना क्षेत्र स्थित शिवगंज चौक पर श्रम विभाग की धावा दल टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। यह अभियान श्रम अधीक्षक बेतिया विजय कुमार ठाकुर के निर्देश पर चलाया गया।
जानकारी के अनुसार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रूपेश कुमार के नेतृत्व में नरकटियागंज प्रखंड के विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मेसर्स अजय बैरिंग एंड फाइन बेल्ट स्टोर से दो बाल श्रमिक तथा मेसर्स नेशनल ट्रैक्टर एंड बाइक स्पेयर्स से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया।

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विमुक्त कराए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति, बेतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। श्रम विभाग ने बताया कि संबंधित नियोजकों के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।श्रम अधीक्षक विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में बाल श्रमिकों से कार्य कराना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी नियोजकों पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना तथा दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 के आदेश के अनुसार नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी। यह राशि जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा होगी। राशि जमा नहीं करने वाले नियोजकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस अथवा नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, नीलम आकाश कुमार, संध्या, स्तुति कुमारी, प्रयास संस्था, चाइल्ड लाइन, ग्राम नियोजन केंद्र तथा शिकारपुर थाना की टीम शामिल रही। अभियान के दौरान सभी दुकानदारों और नियोजकों से बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने संबंधी शपथ पत्र भी भरवाया गया।

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श्रम अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि श्रमायुक्त बिहार के निर्देश पर यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। बेतिया शहर के साथ-साथ जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल सक्रिय रहेगा और बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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